सिंधु जल समझौते पर रोक, पाकिस्तान हाई कमीशन और अटारी-बाघा बॉर्डर बंद; पहलगाम हमले के बाद भारत का बड़ा एक्शन

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन किया है। सरकार ने पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रोक दिया है।

इसके अलावा सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को एक मई तक भारत छोड़ने का आदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। पहलगाम हमले में 28 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे, और कई लोग घायल हुए। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर घाटी में सबसे घातक आतंकी हमला माना जा रहा है।

पहलगाम हमले के बाद सरकार के चार बड़े फैसले

विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की एक जरूरी बैठक हुई। सीसीएस ने इस हमले की कड़ी निंदा की। दुनियाभर के देशों ने इस हमले की निंदा की है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है।

  • 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता।
  • एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध तरीके के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं।
  • पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SPES वीजा को रद्द माना जाएगा। SPES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं।
  • नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है।
  • भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे।

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