हरियाणा के फरीदाबाद जिले में नगर निगम ने कानून का पालन करते हुए सड़क के बीचों-बीच बनी एक अवैध मजार को हटाने की कार्रवाई की। यह मजार नीलम बाटा रोड पर पिछले करीब 25 से 30 वर्षों से मौजूद थी और सरकारी जमीन पर बिना किसी अनुमति के बनाई गई थी। बुधवार, 21 मई 2025 को नगर निगम की टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से इसे ध्वस्त कर दिया।
नगर निगम के वकील सतीश आचार्य ने बताया कि यह ढांचा न केवल सरकारी नियमों के खिलाफ था, बल्कि शहर के यातायात में भी बाधा उत्पन्न कर रहा था। स्थानीय निवासियों ने कई बार नगर निगम से इस अवैध निर्माण की शिकायत की थी। लोगों का कहना था कि मजार के कारण सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिससे रोज़मर्रा की आवाजाही प्रभावित हो रही थी।
इस कार्रवाई के पीछे सुप्रीम कोर्ट का वह स्पष्ट निर्देश भी था, जिसमें कहा गया है कि किसी भी सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने धार्मिक ढाँचों को तुरंत हटाया जाए। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ही नगर निगम ने मजार को हटाने का निर्णय लिया।
निगम द्वारा मजार से जुड़े लोगों को कई बार नोटिस भेजे गए थे, लेकिन किसी तरह की पहल नहीं की गई। अंततः कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए इस अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। यह कार्रवाई प्रशासन की निष्पक्षता और सार्वजनिक हित की प्राथमिकता को दर्शाती है।