वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती, गैर मुस्लिमों की एंट्री, शिया-सुन्नी-अहमदिया-अगाखानी के लिए अलग बोर्ड… जानिए बिल से जड़े जवाब

वक्फ बोर्ड से जुड़े कानून में संशोधन के लिए गुरुवार यानी आज लोकसभा में विधेयक पेश किया जाएगा. उसके बाद सदन में इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा होगी. सरकार चाहती है कि इस बिल में सभी दलों को साथ लिया जाए और सर्वसम्मति बनाने के लिए बिल को सेलेक्ट कमेटी को भी भेजा जा सकता है.

इससे पहले बुधवार लोकसभा सांसदों को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की कॉपी दे दी गई है. इस बिल को लेकर सरकार ने पिछले दो महीने में करीब 70 ग्रुप से मशविरा किया है. उसके बाद इसे अंतिम रूप दिया है.

जानिए विधेयक में क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं… सूत्रों का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता है कि इस बिल को सदन में आम सहमति से पारित करवाया जाए और गरीब मुस्लिम, मुस्लिम महिला, अनाथ मुस्लिम को न्याय दिलाया जाए. अगर सदन में इस बिल पर आम सहमति नहीं बनी तो सरकार इस बिल को और ज्यादा चर्चा के लिए किसी संयुक्त समिति को भी भेज सकती है.

इस बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से निजात दिलाना है. अभी वक्फ बोर्ड डिफेंस और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी (चल-अचल संपत्ति) है. हालांकि, रेलवे और डिफेंस सरकारी संपत्ति हैं.

1. वक्फ से जुड़े कितने बिल ला रही सरकार?

वक्फ बोर्ड में सुधारों को लेकर सरकार ने बिल की कॉपी जारी कर दी है. सरकार वक्फ से जुड़े दो बिल संसद में ला रही है. एक बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा. दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे.

2. क्या अधिनियम का नाम बदला गया?

अब तक वक्फ अधिनियम, 1995 नाम था. अब संशोधन विधेयक को नया नाम दिया गया. इसे ‘एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995’ नाम दिया गया है.

3. नए विधेयक में कितने संशोधन प्रस्तावित?

संशोधन बिल 2024 के जरिए सरकार 44 संशोधन करने जा रही है. सरकार ने कहा कि बिल लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन करना है. वक्फ कानून 1995 का नाम बदल कर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 होगा.

4. क्या वक्फ की परिभाषा बदली?

अब तक अधिनियम में ‘वक्फ’ में मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न प्रकार के वक्फ शामिल हैं, लेकिन संशोधन विधेयक में जो व्यक्ति कम से कम पांच साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है वही अपनी चल अचल संपत्ति को वक्फ को दान कर सकता है. इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि वक्फ-अलल-औलाद महिलाओं के विरासत अधिकारों से इनकार नहीं कर सकता है.

5. धारा 40 में क्या बदलाव होने जा रहा?

वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है. इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था. लेकिन अब संपत्ति को लेकर अधिकारों पर कैंची चला दी गई है. दरअसल, वक्फ अधिनियम की धारा 40 पर सबसे ज्यादा विवाद है.

धारा 40 में प्रावधान है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति समझता है तो वो उसे नोटिस देकर और फिर जांच करके तय कर सकता है कि वो वक्फ की जमीन है. वो यह भी तय कर सकता है कि ये शिया वक्फ है या फिर सुन्नी. वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही जाने का अधिकार है.

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