उत्तर प्रदेश के देवरिया के शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह को उनकी वीरता और शहादत के लिए कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। खुद शहीद की पत्नी स्मृति और शहीद की मां ने कीर्ति चक्र सम्मान राष्ट्रपति से लिया।
मगर इस दौरान शहीद की पत्नी स्मृति के चेहरे के हाव-भाव देखने वाले थे और अब इसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। वहीं कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी को लेकर सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी की जिसके खिलाफ अब राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने दिल्ली पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने को कहा है।
ये कमेंट अमजद नाम के यूजर ने किया था। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसी पर संज्ञान लेते हुए पुलिस को एक्शन के निर्देश दिए और मामले में एफआईआर करने को कहा।
महिला आयोग ने की गिरफ्तारी की मांग
National Commission for Women (NCW) has identified a lewd and derogatory comment made by Ahmad K. from Delhi on a photo of a Kirt Chakra Captain Anshuman Singh’s widow. This act violates Section 79 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, and Section 67 of the Information Technology… pic.twitter.com/h2zvqfKGgy
— NCW (@NCWIndia) July 8, 2024
जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने दिल्ली के अहमद के द्वारा कीर्त चक्र कैप्टन अंशुमन सिंह की विधवा की तस्वीर पर की गई अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की पहचान की है। यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 का उल्लंघन करता है।
NCW इस व्यवहार की निंदा करता है और तत्काल पुलिस कार्रवाई का आग्रह करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक पत्र भेजकर आरोपी को गिरफ्तार करने और 3 दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है।
जानिए क्या है पूरा मामला समझिए
एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस को लिखे पत्र में लिखा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग को एक स्क्रीनशॉट मिला है, जिसमें दिल्ली निवासी अहमद के. ने कीर्ति चक्र कैप्टन अंशुमन सिंह की विधवा की तस्वीर पर बेहद भद्दी और अपमानजनक टिप्पणी की है। महिला आयोग ने प्रथम दृष्टया पाया है कि रिपोर्ट किया गया अपराध भारतीय न्याय संहिता, 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के निम्नलिखित प्रावधानों के तहत आता है।
महिला आयोग ने आगे कहा कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस से अहमद के के खिलाफ तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को कहा है। एनसीडब्ल्यू ने अगले तीन दिनों के भीतर दिल्ली पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
बता दें कि कैप्टन अंशुमान सिंह पिछले साल जुलाई महीने में सियाचिन ग्लेशियर में 26 मद्रास से अटैचमेंट पर 26 पंजाब बटालियन के 403 फील्ड में हॉस्पिटल में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर पद पर तैनात थे। 19 जुलाई 2023 को तड़के साढ़े तीन बजे सेना के गोला बारूद बंकर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई।
कई जवान बंकर में फंस गए थे। जवानों को बचाने के लिए अंशुमन सिंह बंकर में दाखिल हुए, जहां वो बुरी तरह झुलस गए। चंडीगढ़ में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था।