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संदेशखाली पर ममता सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट हैरान, कहा- हाईकोर्ट में लाभ लेने की कोशिश न करें

संदेशखाली पर ममता सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट हैरान, कहा- हाईकोर्ट में लाभ लेने की कोशिश न करें

संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार (29 अप्रैल, 2024) को जुलाई के दूसरे सप्ताह के लिए टल गई. राज्य सरकार ने 1 सप्ताह तक टालने का अनुरोध किया था .

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यहां मामला लंबित होने को आधार बना कर राज्य की ममता बनर्जी सरकार हाईकोर्ट में कोई लाभ लेने की कोशिश नहीं करेगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ हो रही जांच का राज्य सरकार विरोध कर रही है.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं के शोषण और लोगों की जमीन हड़पने के आरोपों की जांच सीबीआई को 10 अप्रैल सौंप दी थी. राज्य सरकार इसका विरोध कर रही है.

दरअसल, संदेशखाली की कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस (TMC) के निलंबित नेता शेख शाहजहां और उसके साथियों ने यौन उत्पीड़न किया और जमीन हड़पी है.

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