हाल के दिनों में खाने के सामानों में थूकने, मिलावट करने और फर्जी नेमप्लेट लगाकर होटल और ढाबे को संचालित करने के कई मामले सामने आए. जिसके बाद अब योगी सरकार इसे रोकने के लिए नया अध्यादेश लाने जा रही हैं.
अब उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार होगा कि वे किसके यहां और कैसा खाना खा रहे हैं. मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दोनों अध्यादेशों पर चर्चा करने के लिए अपने सरकारी आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई है.
आज शाम साढ़े 6 बजे होने वाले इस बैठक में उत्तर प्रदेश छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण और थूकना प्रतिषेध अध्यादेश व यूपी प्रिवेंशन ऑफ कन्टमिनेशन इन फूड कंज्यूमर राइट टू नो अध्यादेश पर चर्चा होगी. आज सीएम योगी दोनों अध्यादेशों के लिए विधि आयोग, पुलिस, गृह और खाद्य विभाग के अफसरों के साथ बैठक करेंगे.
बनेगा सख्त कानून
गौरतलब है कि पिछले दिनों कांवड़ यात्रा के दौरान सरकार की तरफ से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे पर मालिकों को अपनी पहचान बताने का आदेश दिया था. जिसके बाद सिवसी बवाल भी मचा था. हालांकि बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस आदेश पर रोक लगा दी गई.
अब सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट और थूकने जैसी बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सख्त कानून बनाने जा रही हैं. साथ ही उपभोक्ताओं को होटल और ढाबों के मालिकों की पहचान जानने का भी अधिकार मिलेगा.
हो सकता है सख्त सजा का प्रावधान
जानकारी के मुताबिक दोनों अध्यादेशों में सख्त सजा का प्रावधान भी हो सकता है. दरअसल, पिछले दिनों यूपी समेत अन्य राज्यों में ऐसे कई वीडियो वायरल हुए जिसमें खाने पीने की चीजों में थूकने का मामला सामने आया. मुख्यमंत्री खुद इस मामले को उठाते रहे. अब इस कथित ‘थूक जिहाद’ के खिलाफ सरकार सख्त अध्यादेश लाने की तैयारी में है.