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तिहाड़ जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल: 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा, ED ने नहीं मांगी रिमांड

तिहाड़ जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल: 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा, ED ने नहीं मांगी रिमांड

शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार (1 अप्रैल, 2024) को बड़ा झटका लगा. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की मांग पर केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए ASG एस वी राजू ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. सब बताने का मकसद ये है कि हम आगे भी केजरीवाल की कस्टड़ी की मांग कर सकते हैं.

मामले में अरविंद केजरीवाल की ईडी की हिरासत अवधि पूरी होने पर आज अदालत में पेश किया. दरअसल, ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च की रात को आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था.

इसके अगले दिन यानी 22 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक की ईडी हिरासत में भेज दिया. फिर उन्हें 28 मार्च को 1 अप्रैल तक की ईडी हिरासत में भेज दिया गया था.

ईडी का क्या आरोप है?

ईडी ने दावा किया कि दिल्ली शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में भ्रष्टाचार हुआ है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मामले में मुख्य साजिशकर्ता करार दिया है. आबकारी नीति मामल में ही पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं.

ईडी का कहना है कि दिल्ली शराब नीति से अर्जित किए गए पैसे का आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव और अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया है. वहीं AAP ने इन तमाम आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है. बीजेपी राजनीतिक बदले की भावना के तहत ये सब कर रही है.

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